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निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009

1: इस अधिनियम के अंतर्गत छह से चौदह वर्ष के बीच के सभी बच्चों को अपने नजदीक के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8 तक) प्राप्त करने का अधिकार है।

2: इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने तक किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जा सकता है। अगली कक्षा में स्वतः प्रमोशन से यह सुनिश्चित होता है कि पहले की कक्षा में बच्चे को न रोकने के परिणामस्वरूप वह स्कूल नहीं छोड़ता है।

3: हाल के वर्षों में विशेषज्ञ समितियों ने इस अधिनियम के ‘नो डिटेंशन प्रावधान’ की समीक्षा की और यह सुझाव दिया कि इसे हटा दिया जाए या चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाए।

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