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ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब केवल इतने समय तक होगा मान्य

नए मोटर व्हीकल एक्ट लाने के बाद अब सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में भी बड़े बदलाव करने जा रही है | यह नियम निजी एवं व्यावसायिक लाइसेंस दोनों के लिए ही मान्य होंगे | पुराने नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता था तो यह उसकी 50 साल की उम्र तक मान्य होता था, जिसके बाद डीएल का नवीनीकरण कराना होता था |

नए नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 30 वर्ष या इससे कम की आयु में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है तो उसका डीएल 40 वर्ष की आयु तक ही मान्य होगा, इसके बाद उसे दोबारा नवीनीकरण करवाना होगा | 30 साल से अधिक और 55 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस केवल 10 सालों के लिए ही मान्य होगा, जिसके बाद उन्हें दोबारा रिन्यू कराना पड़ेगा |

55 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस केवल 5 वर्षों तक ही मान्य होगा | पहले व्यावसायिक लाइसेंस की अवधि केवल 3 साल की ही होती थी, जिसे बढाकर अब 5 साल कर दिया गया है | ज्वलनशील पदार्थों के चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि केवल एक साल की ही होती थी, जिसे बढाकर अब तीन साल कर दिया गया है |